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HUMAN RIGHTS AND SOCIAL JUSTICE MISSION

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आज़ादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज असंख्य भारत वासी बेहतर “भोजन, शिक्षा, स्वास्थ, आवास शुद्ध पेय जल, न्याय समानता और विकास जैसी मूलभूत सुविधाओं से, आज भी वंचित हैं। आज देश में मानव अधिकार हनन की घटनायें निरन्तर बढती जा रही हैं जिनमें मानव उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, योन शोषण, मॉब लिंचिंग एवं बाल श्रम जैसी घटनायें प्रमुख हैं। जेल में बन्द कैदियों की स्थिति दयनीय एवं चिन्ताजनक है। देश में भ्रष्टाचार, सम्प्रदायिकता, जातिवाद, अलगाववाद, भाषावाद, प्रान्तवाद जैसी समस्याए दिन-प्रतिदिन विकराल रुप धारण करती जा रही है। हमारे संविधान में जाति, धर्म, वंश, मूल, लिंग, अमीरी-गरीबी, शिक्षित-अशिक्षित किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया गया है। संविधान में देश के प्रत्येक व्यक्ति को दैहिक, एवं प्राणित स्वतन्त्रता के अधिकार के साथ गरिमामय जीवन यापन करने की भावना निहित की गयी है। इसको व्यवहारिक रूप में लाने के लिये संविधान में विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका की व्यवस्था की गयी है। इसी आधार पर हमारे देश का संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान माना जाता है। परन्तु विडम्बना यह है कि इसका लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत वर्ष के प्रत्येक नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सका है।
मोहल्लों के सफाई नहीं होती, राशन की दुकानों पर वस्तुये सही से नहीं मिलती। सरकारी दफ्तरों में कुछ दिये बिना काम नहीं होता, अस्पतालों में दवायें नहीं मिलती, डाक्टर और नर्स मरीज़ों पर ध्यान नहीं देते, सड़के टूटी हैं, बिजली ठीक से मिलती नहीं, देश में प्रशासन कैसा चल रहा है?
उपरोक्त समस्याओं के निराकरण के लिये हमारा संगठन प्रयासरत है, तथा इनही उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संगठन का गठन किया गया। संगठन के कार्यकर्ता उपरोक्त समस्याओं के निवारण के लिये कई राज्यों में मानवाधिकार की जानकारी ग्राम स्तर तक पहुंचा रहे हैं। १८ वर्ष से ऊपर, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संगठन मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय मिशन” के कार्यकर्ताओं का सहयोग करें और संगठन से जुड़कर संगठन को और अधिक मजबूत करें।

हमारा उद्देश

  1. देश के नागरिकों को एकजुट करना।
  2. देश के नागरिकों को उनके अधिकारों (सूचना का अधिकार, मानव अधिकार,) के प्रति जागरूक करना एवं उनके मान-सम्मान की सुरक्षा करना।
  3. देश के नागरिको को शैक्षिक, सामाजिक रूप से शक्तिशाली बनाना।
  4. मौलिक एवं समस्त संवैधानिक अधिकारों के प्रति देश के नागरिकों को जागरूक करना।
  5. शासन, प्रशासन एवं पुलिस के साथ सामांजस्य स्थापित कर अपराधों को रोकने में उनका सहयोग करना एवं पीडितों को न्याय दिलाना।
  6. समस्त जनसाधारण का सामाजिक नैतिक, चारित्रिक व बौद्धिक, अध्यात्मिक विकास करना एवं लोगों में देश प्रेम एवं वैचारिक सामन्जस्य का विकास करना।
  7. भारतीय संविधान में प्रदत्त सामाजिक न्याय, और आर्थिक उत्थान के लिये प्रयास करना।
  8. भ्रष्टाचार, अंधविश्वास, महिला हिंसा, बाल श्रम, अल्संख्यकों का शोषण, अव्यवस्था आदि वर्तमान ज्वलन्त समस्याओं के निवारण हेतु सरकारी अर्धसरकारी संस्थाओं के साथ सहयोग स्थापित कर, उन्हें दूर करने का प्रयास करना।
  9. मानवाधिकारों की जानकारी के प्रचार-प्रसार हेतु पत्र-पत्रिका का प्रकाशन करना एवं समय-समय पर सेमिनार एवं विचार गोष्ठियों का आयोजन करना।
  10. शासन / प्रशासन के साथ सहयोग स्थापित कर अपराध व शोषण रोकने का प्रयास करना।
  11. भारत सरकार द्वारा पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३ का जन-जन में प्रचार प्रसार करना जिससे आम आदमी उसका लाभ प्राप्त कर सके।
  12. ” मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय मिशन की राज्य और जिल्हा स्तर पर समिति गठित करके संचालन करना।

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